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Jun 09, 2026 janta24x7news

कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, जिला अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को बड़ी राहत मिली है। जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, जिला अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग सेंटर से जुड़े फायरिंग और मारपीट मामले में प्रसिद्ध शिक्षक एवं यूट्यूबर खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह मामला 2 जून को सामने आया था, जब खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और हंगामे की घटना हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान दोनों गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर हवा में गोलियां चलाई थीं।

शुरुआत में खान सर ने आरोप लगाया था कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थानों ने उनके सेंटर पर हमला करवाया है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया। सुरक्षा गार्डों के बयान और मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी।

इस बीच, खान ग्लोबल स्टडीज में अग्नि सुरक्षा जांच भी की गई, जिसमें कई संरचनात्मक और सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आईं। प्रशासन ने संस्थान को निर्धारित समय सीमा के भीतर इन कमियों को दूर करने का नोटिस देने की तैयारी की है।

फिलहाल अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
Author - Janta24x7news
Credit - Janta24x7news

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