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Jul 06, 2026 janta24x7news

UP में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, योगी सरकार ने लागू किया ESMA; नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अगले छह महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह आदेश ESMA (Essential Services Maintenance Act) के तहत जारी किया है। आदेश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

UP में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, योगी सरकार ने लागू किया ESMA; नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आवश्यक जनसेवाओं को बाधित होने से बचाने के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करते हुए अगले छह महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

किन विभागों पर लागू होगा आदेश?

सरकार का यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों, नगर निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। यानी इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी ESMA लागू रहने की अवधि में हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

क्या है ESMA कानून?

ESMA (Essential Services Maintenance Act) एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य अस्पताल, बिजली, जलापूर्ति, सफाई, परिवहन और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखना है। इस कानून के तहत सरकार आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा सकती है, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

हड़ताल की परिभाषा में क्या-क्या शामिल?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार ESMA लागू रहने के दौरान केवल औपचारिक हड़ताल ही नहीं, बल्कि सामूहिक अवकाश, कार्य बहिष्कार, बंद, धरना या ऐसा कोई भी कदम जिससे सरकारी सेवाएं प्रभावित हों, उसे भी हड़ताल की श्रेणी में माना जा सकता है।

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

राज्य सरकार के अनुसार हाल के दिनों में विभिन्न विभागों में प्रस्तावित हड़तालों और धरना-प्रदर्शनों के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका थी। बिजली, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सफाई और परिवहन जैसी सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आगामी त्योहारी सीजन में जनता को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी सरकार ने ESMA लागू किया है।

उल्लंघन करने पर क्या होगी कार्रवाई?

ESMA के तहत हड़ताल आयोजित करने, उसमें भाग लेने या दूसरों को इसके लिए उकसाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी या संगठन के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Author - Janta24x7news
Credit - Janta24x7news

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