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Jul 09, 2026 janta24x7news

कैबिनेट में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' विधेयक को मंजूरी, कारोबार के लिए देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026' के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि यह कानून लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ कारोबार को आसान बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नए प्रावधानों के तहत डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, जोखिम-आधारित निरीक्षण और डिजिटल प्रक्रिया जैसी सुविधाओं से निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' विधेयक को मंजूरी, कारोबार के लिए देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026' के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ कारोबार को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

सरकार के अनुसार, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान, डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। लंबे समय से निवेशकों को विभिन्न विभागों से अनुमति लेने, लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं और निरीक्षण व्यवस्था में होने वाली जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। नए कानून के जरिए इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश की गई है।

विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें डीम्ड परमिशन (निर्धारित समय सीमा में अनुमति नहीं मिलने पर स्वीकृति मानी जाएगी), स्व-प्रमाणीकरण (Self Certification), तृतीय-पक्ष सत्यापन (Third Party Verification), जोखिम-आधारित निरीक्षण (Risk-Based Inspection) और दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसी व्यवस्थाएं प्रमुख हैं। इन सुधारों का उद्देश्य उद्योगों पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ कम करना और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और उद्योगों को तेजी से स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में घरेलू और बाहरी निवेश आकर्षित होगा, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार का यह भी कहना है कि कारोबार से जुड़ी अधिकांश सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे आवेदन, अनुमति और निगरानी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। इससे उद्योगों को समय और लागत दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ निवेश के लिए एक आकर्षक राज्य के रूप में उभर सकता है। इससे औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अब इस विधेयक को आगे की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लागू होने के बाद राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने से जुड़ी कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और निवेशक-अनुकूल हो जाएंगी।
Author - Janta24x7news
Credit - Janta24x7news

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